राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
हरदोर्ई। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व अपात्रों के लिए बनाए गए नियमों की जानकारी दी। इस संबंध में उन्होंने सभी ब्लॉक प्रमुख व खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 2.5 एकड़ सिंचित व 5 एकड़ असिंचित खेती जिनके पास हैं वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
इसे अलावा ऐसे लोग अपात्र की श्रेणी में आएंगे जिनके पास मोटरयुक्त तीन पहिया/चौपहिया वाहन हो, मशीनरी तिपहिया/चौपहिया या फिर कृषि उपकरण हो। वहीं 50000 रूपये या उससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवार भी अपात्र की श्रेणी में आएंगे। आयकर या व्यवसाय कर देने वाले परिवार भी अपात्र होंगे। लिहाजा चयन करते समय स्थानीय स्तर पर अधिकारी इन शर्तो का ध्यान रखें।