राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
हरदोर्ई। बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक को दोषी माना हैै। कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई हैै।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि 16 अक्टूबर 2002 को थाना लोनार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी पुत्री एक अक्टूबर 2002 की रात में कहीं चली गई थी। जब वह घर आया तो पत्नी ने इकसी जानकारी दी। काफी तलाश करने के बाद भी बालिका का कोई सुराग नहीं लगा। रिपोर्ट में उसने ग्राम जोबहुधा निवासी प्रतिपाल पर शक जताया था। इसके अलावा ग्राम झौहाना निवासी राजवीर, नन्हें व बेचेलाल पर उसका साथ देने का आरोप लगाया था। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट इस मामले में राजवीर, नन्हे व बेचेलाल को पहले ही दस वर्ष की सजा सुना चुकी है। जबकि कोर्ट के आदेश से पहले ही प्रतिपाल फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने प्रतिपाल को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।