राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।

हरदोई। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया है। दोषी को दस साल की सजा सुनाने के साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।



अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 25 नवंबर वर्ष 2017 को अतरौली थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसमे कहा गया था कि ब्लाक भरावन निवासी देवेंद्र पुत्र दोन्ना ग्रामीण की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके अलावा कुल आठ गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। 

इस मामले में अपर सत्र न्यायधीश हेमेंद्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बुधवार को सुनवाई के  बाद कोर्ट ने देवेंद्र को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनार्ई। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा राज्य सरकार को भी पीडि़ता को 25 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।