राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ: संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है, हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने की ऐतिहासिक घटना को समर्पित है, जिसे 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया। यह दिन हमें हमारे संविधान की महत्ता और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है।



भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और नागरिकों के कर्तव्य शामिल हैं। यह न केवल हमें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार देता है, बल्कि हमारी विविधता में एकता को भी संरक्षित करता है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उनके साथ संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी अथक परिश्रम किया। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया जो भारत के हर नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है।

संविधान दिवस हमें एक नागरिक के रूप में हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का स्मरण कराता है। यह दिन हमें संविधान के प्रति सम्मान और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है।