राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान फिजिकल बैलेट सिस्टम शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि जब राजनीतिक नेता हारते हैं, तो वे अक्सर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं था।


याचिका में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर उठाए गए सवालों पर कोर्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष माना गया है। कोर्ट ने इस प्रकार की याचिकाओं को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और चुनाव प्रक्रिया के वर्तमान मॉडल पर भरोसा जताया।

इस फैसले ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग को लेकर चल रही बहस को खत्म कर दिया है और साफ कर दिया है कि अदालत इस मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेगी।