राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान फिजिकल बैलेट सिस्टम शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि जब राजनीतिक नेता हारते हैं, तो वे अक्सर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं था।
इस फैसले ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग को लेकर चल रही बहस को खत्म कर दिया है और साफ कर दिया है कि अदालत इस मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करेगी।
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