राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
हरदोई: माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने "विधान से समाधान" कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल देवेन्द्र कुमार सिंह ने किया।
कार्यक्रम में महिलाओं के कानूनी अधिकारों, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, लिंग चयन निषेध, थर्ड जेंडर के अधिकार, आपदा पीड़ितों के अधिकार, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, एसिड अटैक, दुष्कर्म, अपहरण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर भी जानकारी दी गई।
बाल संरक्षण अधिकारी पिंकी सिंह ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध संसाधनों, और महिला सशक्तिकरण के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बताया।
इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी टोडरपुर मानवेन्द्र शर्मा, तहसील शाहाबाद के पैनल अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी, परा विधिक स्वयं सेवक दिनेश कुमार, शाजेब सिद्दीकी, सौरभ तिवारी और अन्य महिलाएं उपस्थित रही।
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