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“आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर MP-MLA कोर्ट ने सेना पर अभद्र टिप्पणी वाले 2017 के केस में उन्हें दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित नहीं हुए। पढ़ें पूरी खबर।”

रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सेना पर कथित अभद्र टिप्पणी वाले 8 साल पुराने मुकदमे में दोषमुक्त कर दिया है।

यह मामला 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा था, जिसमें आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की थी। इसके आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

कोर्ट में आरोप साबित नहीं हुए

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा कि
“मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित नहीं होते।”

इसके साथ ही अदालत ने आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

लंबे समय से जारी कानूनी लड़ाई में राहत

आजम खान कई मामलों का सामना कर रहे हैं और यह फैसला उनके लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। सपा ने कोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है।

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