“नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिली है। कोर्ट ने FIR के अभाव में ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया।”
हाईलाइट :
- नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेतृत्व को राहत
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया
- FIR के बिना मनी लॉन्ड्रिंग जांच को बताया अवैध
- अभियोजन शिकायत भी बनाए रखने योग्य नहीं: कोर्ट
- ED को बड़ा कानूनी झटका
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने अपने अहम आदेश में स्पष्ट कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तब तक वैध नहीं मानी जा सकती, जब तक संबंधित अपराध में विधिवत FIR दर्ज न हो। अदालत के अनुसार, ED ने बिना FIR दर्ज किए ही जांच को आगे बढ़ाया, जो कानूनन सही नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि FIR के अभाव में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत को भी बनाए रखना योग्य नहीं है। इस टिप्पणी को ED के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
नेशनल हेराल्ड केस लंबे समय से देश की राजनीति का अहम मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में कांग्रेस लगातार जांच एजेंसियों पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाती रही है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस को मजबूत कानूनी आधार मिला है।
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ED इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगा या नहीं। फिलहाल, इस फैसले से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































