नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने में महिला समेत पांच दोषी, हुई सजा


राष्टï्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क। 

हरदोई। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने महिला समेत पांच आरोपियों को दोषी माना है। सभी को अलग-अलग सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड लगाया है। 



अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि बहनोत निवासी राजेश और बिस्सू उर्फ दीपम 16 मार्च वर्ष 2010 को एक नाबालिग का अपहरण करके ले गए थे। इस घटना के पीछे रामचंद्र का भी हाथ था। किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में कोर्ट के आदेश पर 13 सितंबर को रिपोर्ट हुर्ई। करीब तीन साल चार माह बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। इस मामले में सात के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो आरोपी मकरंद व अहिबरन को दोष मुक्त कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाना शाहाबाद के कटरा सरदारगंज निवासी बिस्सू उर्फ दीपक, कटरा माल मौलागंज निवासी पिंटू को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है॥ वहीं ग्राम अल्लपुर सैदी निवासी राजेश कुमार व विद्यासागर को दोषी मानते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि आरोपी महिला गीता को भी कोर्ट ने दोषी माना है। हालांकि उसकी दिव्यांगता को देखते हुए कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही पांच हजार का जुर्माना लगाया है। 


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