“उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सड़क के पास की जमीन का सर्कल रेट ज्यादा होगा और दूर की जमीन का कम।”
लखनऊ। अगर आप अपनी जमीन बेचने की सोच रहे हैं, तो अब सरकार के नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन के सर्कल रेट तय करने के फॉर्मूले में बड़ा बदलाव किया है।
स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग ने घोषणा की है कि अब सड़क से सटी जमीन का सर्कल रेट ज्यादा होगा, जबकि सड़क से दूर स्थित जमीन का सर्कल रेट कम रखा जाएगा। यानी अब आपकी जमीन की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि वह सड़क के कितनी नजदीक है।
पहले सर्कल रेट तय करने के लिए 40 मानक (Parameters) लागू थे, लेकिन अब इन्हें घटाकर 15 कर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके। यह नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
इस नए फॉर्मूले से न केवल जमीन विक्रेताओं बल्कि खरीदारों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अब वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुल्क तय होगा। सरकार का उद्देश्य है कि सर्कल रेट्स जमीन की वास्तविक मार्केट वैल्यू से मेल खाएं और फर्जीवाड़े पर रोक लगे।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों को रियल एस्टेट डीलिंग्स में अधिक पारदर्शिता मिलेगी।
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