• September 26, 2024
  • kamalkumar
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राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।

हरदोई। ग्राम भदेंचा में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डयू योजना के तहत कृषक गोष्ठी का आयोजन किया यगा। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि हरित अधिकरण द्वारा फसलों के अवशेष में आग लगाना दंडनीय अपराध हैं। 


प्रावधिक सहायक सतीश चंद्र ने बताया कि फसल के अवशेष जैसे महकरा व पुआल नहीं जलाना चाहिए। इससे जहां वायु प्रदूषण होता है तो वहीं मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि फसलों के जले अवशेष जब मिट्टïी से मिलते हैं तो कार्बनिक पदार्थो की मात्रा बढ़ जाती है। जिससे फसलों के लिए लाभदायक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।गोष्ठी में राजकीय कृषि बीज भंडार के प्रभारी प्रमोद कुमार विक्रम ने बीजों पर मिलने वाले अनुदान के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर अशोक कुमार, रामचंद्र, कृष्ण गोपाल अवस्थी, सीताराम, नरेश चंद्र, सियाराम, अजयवीर, बालकराम व आशीष पांडेय आदि मौजूद रहे। 

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