• December 19, 2023
  • Rashtriya Prastavana
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति को लागू करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में 50 हजार करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, मॉडल शॉप दुकानों की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 10 फीसद की वृद्धि की गयी है। 

लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क और कोटा बढ़ाने से देशी शराब की बोतल पर न्यूनतम सात रुपये की वृद्धि हो सकती है। वहीं, एयरपोर्ट की तर्ज पर मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड की शराब की फुटकर दुकानों को खोला जा सकेगा। 

हालांकि इसके लिए रेल मंत्रालय और यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन की अनुमति आवश्यक होगी।

आबकारी राज्मंयत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि नई नीति में सड़क पर खड़े होकर बीयर पीने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था की गयी है। बीयर दुकानों के लिए उपभोग की सुविधा, ऑनलाइन आवेदन मिलने पर डीएम की मंजूरी के बाद जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। 

इसके लिए न्यूनतम 100 वर्ग फीट का अलग परिसर (परमिट रूम) दुकान की 20 मीटर की परिधि के अंदर होना चाहिए। परमिट रूम की सुविधा 5 हजार रुपये वार्षिक शुल्क पर दी जाएगी। इसमें कैंटीन का सुविधा की अनुमति नहीं मिलेगी। 

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