राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क कन्नौज । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला एवम सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज चंद्रोदय कुमार के द्वारा जिला करागार का निरीक्षण किया गया । इस दौरान कारागार में महिलाओं की निजी स्वच्छता की विस्तृत जानकारी हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज लवली जायसवाल द्वारा किया गया। जागरूकता शिविर में जनपद एवम सत्र न्यायाधीश ने जेल प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जेल में निरुद्ध कैदियों को नियमानुसार समस्त सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ।
जनपद एवम सत्र न्यायाधीश चन्द्रोदय कुमार द्वारा जेल के बंदियों से उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी ली गयी। जिस पर उक्त बंदियों ने जिला जेल के अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न होने एवं दूध, फल व खाने का सही से मिलने की बात स्वीकारी । न्यायाधीश ने कारागार परिसर में स्थित अस्पताल का निरीक्षण करते हुये दवाईयों की उपलब्धता व ओपीडी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तथा जेल अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी बंदियों का 3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट करवाया जाए तथा मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाये। इस दौरान जिला जेल के पाठशाला का भी निरीक्षण किया गया जहाँ उचित साफ सफाई पायी गयी एवं जेल में निरूद्ध बंदियों से उनके खान पान, एवं उनके मुकदमों में पैरवी हेतु अधिवक्ताओं के संबंध में जानकारी ली गयी साथ ही उनकी समस्याओं को सुना गया । जिला जज ने कैदियों की समस्याओं के निराकरण हेतु जेलर एवं जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया।
जनपद न्यायाधीश द्वारा जेल में स्थित बैरकों का निरीक्षण किया गया और बंदियों को प्राप्त सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली गयी जिस पर बंदियों ने बताया कि उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। बैरक में निरूद्ध बंदियों को जेल मैनुअल के बारे में, कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के संबंध में भी जानकारी दी गयी । इसके अतिरिक्त महिला बैरक का भी निरीक्षण किया गया जिसमें बैडमिंटन एवं कैरम आदि टूटे पाये गये जिसकी मरम्मत हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया । इस दौरान कारगार परिसर व कार्यालय का निरीक्षण करते हुये अभिलेखों के रख रखाब व मुलाकती रजिस्टर, बंदीयों के रजिस्टर लीगल एड क्लीनिक के रजिस्टर का अवलोकन करने के उपरांत लीगल एण्ड क्लीनिक में कार्यरत पराविधिक स्वयं सेवक को जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने के हेतु दिशा निर्देश दिये गये। सुरक्षा की दृष्टि से जिला कारागार में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया गया जिसमें सभी कैमरे ठीक पाये गए । जनपद न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक को शासन की मंशा के अनुरूप जेल में बंदियों को मिलने वाली सारी सुविधाये अवश्य उपलब्ध कराये एवं शातिर बंदियों पर कड़ी निगरानी रखे एवं जेल परिसर के अदंर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री ना जाने पाये, एवं परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे जाने एवं शौचालयों में साफ सफाई कराये जाने के लिये निर्देशित किया गया।
जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर अपर जिला जज / सचिव श्रीमती जायसवाल द्वारा महिला बंदियों को निजी स्वच्छता एवं सैनेटरी पैड्स के इस्तेमाल हेतु जागरूक किया गया एवं साथ ही साथ सरल जुर्मना जमा योजना के विषय में जानकारी देते हुये बताया गया कि पुलिस अधिनियम, जुआ अधिनियम, मोटर वाहन चालान आदि के छोटे-छोटे अपराधिक मामलों की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य सरल पे आफेन्स, जुर्माना जमा योजना आरम्भ की गयी है । अब आप सीधे भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा की पावर ज्योत्ति एकाउन्ट में सम्मन पर अंकित जुर्माना धनराशि जमा कर रसीद प्राप्त करे और न्यायालय तक जाने आवश्यकता से बचे ।