
राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क हरदोई : अब बिना पंजीकरण और अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट स्थित विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने संयुक्त प्रेसवार्ता आयोजित की।
इस दौरान उन्होंने ड्रोन संचालन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में अब बिना पंजीकरण और पुलिस-प्रशासन की अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में लिया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही मॉब लिंचिंग या अन्य आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण रखना है।
वर्ष 2023 की ड्रोन संचालन नियमावली के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने से पहले उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि कोई बिना अनुमति ड्रोन उड़ाता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ड्रोन के जरिए किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने पर दोषियों पर सख्त कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी ड्रोन मालिकों को जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और अनुमति से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या अनुमति के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें।