
राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क चेन्नई
तमिलनाडु की चेन्नई महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय दुष्कर्म मामले में आरोपी ए. ज्ञानसेकरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास के दौरान दोषी को कम से कम 30 साल की कैद जेल की काल कोठरी में काटने होंगे।
इससे पहले 28 मई को महिला कोर्ट ने आरोपी ज्ञानसेकरन को दोषी करार दिया था। महिला अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी ने कहा था कि गनाशेखरन के खिलाफ सभी आरोप साबित हो चुके हैं। घटना पिछले साल 23 दिसंबर को रात करीब 8 बजे हुई थी, जब कोट्टूर निवासी ज्ञानसेकरन कथित तौर पर यूनिवर्सिटी परिसर में घुसा और एक सुनसान इलाके में छात्रा का यौन उत्पीड़न किया। उसने छात्रा के पुरुष मित्र पर हमला भी किया था। ज्ञानसेकरन कैंपस के पास बिरयानी की दुकान चलाता था।
चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में 23 दिसंबर को इंजीनियरिंग की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न किया गया। मामला तब सामने आया, जब छात्रा ने इसकी पुलिस से खुद शिकायत की थी। शुरू में पुलिस ने केस को हल्के में लिया और कोई कार्रवाई नहीं की। सोशल मीडिया पर केस उछला तब पुलिस हरकत में आई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 37 वर्षीय आरोपी यूनिवर्सिटी परिसर के पास में बिरयानी बेचता है। इस घटना ने पूरे चेन्नई को हिलाकर रख दिया था। तमिलनाडु की राजनीति गरमाने लगी थी।
विश्वविद्यालय परिसर में इंजीनियरिंग छात्रा के यौन शोषण मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया था। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में दावा किया गया था कि छात्रा के यौन शोषण का आरोपी ज्ञानसेकरन सत्ताधारी डीएमके से जुड़ा है। भाजपा नेता ने आरोपी की डीएमके नेता और सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के
तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने भी अन्ना विश्वविद्यालय की घटना को लेकर डीएमके को आड़े हाथों लिया था। पूर्व सीएम और एआईएडीएमके के नेता ई पलानीस्वामी ने कहा था कि कब तक तमिलनाडु के लोग इस स्थिति को झेलेंगे? क्या तमिलनाडु में कोई कानून है कि अगर आप सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं तो अपराध करने पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी?