
लखनऊ, 5 फरवरी 2025 – ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी करने की घटना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार कर्मचारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने साफ कहा कि उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी लापरवाही को अक्षम्य अपराध माना जाएगा।
क्या है मामला?
📌 बस्ती जिले के रम सुकरौली चौधरी गांव के उपभोक्ता श्री मोलहू को जनवरी माह का ₹7.03 करोड़ का गलत बिल जारी कर दिया गया।
📌 उपभोक्ता का वास्तविक बकाया मात्र ₹65,229 था, लेकिन संशोधन के दौरान गलती से 1.21 करोड़ यूनिट दर्ज कर दी गई, जिससे बिल करोड़ों में पहुंच गया।
📌 उपभोक्ता की शिकायत के बाद 3 फरवरी को बिल पुनः संशोधित कर ₹27,274 कर दिया गया।
ऊर्जा मंत्री का कड़ा संदेश
🔹 कार्यकारी सहायक दीपक कुमार तिवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित।
🔹 गलती करने वाले अन्य कर्मियों की भी जवाबदेही तय होगी।
🔹 उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता।
ऊर्जा मंत्री ने एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।