
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में केवल पात्र किसानों का ही पंजीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ जन सेवा केंद्र (CSC) संचालक अपात्र किसानों का पंजीकरण कर रहे हैं और इसके बदले निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह अवैध है।
लाइसेंस रद्द और होगी कानूनी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने CSC संचालकों को सख्त चेतावनी दी कि यदि कोई अपात्र किसानों का पंजीकरण करता है, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही, विधिक कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, जिसके लिए संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
पात्रता गाइडलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध
उन्होंने किसानों और जन सेवा केंद्र संचालकों से योजना की पात्रता गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। गाइडलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर ही पंजीकरण किया जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
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