
राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क हरदोई : बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में करीब सात वर्ष पूर्व एक किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय द्वारा आरोपी को दस वर्ष की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। प्राप्त विवरण में 9 मई 2017 को किशोर की मां द्वारा थाना बेहटा गोकुल पर तहरीर दी गयी। रमाकान्त पुत्र रामसनेही निवासी ग्राम साबिरपुर थाना बेहटागोकुल द्वारा उसके पुत्र के साथ गलत कार्य किया गया। इस संबंध में थाना पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्जकर किशोर के मेडिकल परीक्षण के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।अभियोग में स्थानीय पुलिस/मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न होने पर शुक्रवार को न्यायालय एडीजे 16 कोर्ट द्वारा किशोर से कुकर्म के आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए दस वर्ष कारावास व बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।