राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाए। अगर कहीं पर रोस्टर के के दौरान बिजली काटी जाती है तो बाद में अतिरिक्त आपूर्ति की जाए। यह व्यवस्था सभी डिस्कॉक अनिवार्य रूप से अपने-अपने क्षेत्र में लागू करें।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21े व जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश हैं। जिसका हर हाल में पालन किया जाए। यदि किसी भी क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फाल्ट के कारण कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाये। उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव में सुबह 6 से 9 बजे के बीच व अपरान्ह 12 से 3 बजे के बीच रोस्टिंग तय की गयी है। इस दौरान सुबह 9 से 12 बजे के बीच स्थानीय फाल्ट के कारण 2 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में 2 घंटे की अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाए। जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घण्टे की आपूर्ति मिल सके। यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे।