राष्टï्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
लखनऊ। यूपी सरकार अब घटतौली पर अंकुश लगाने की तैयारी में हैं। अब मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर अब दुकानदार को पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है तो आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। घटतौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है।
बाजार में सामान खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है। यह खेल काफी समय से चल रहा है। खासकर त्योहारों के समय मांग बढऩे पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलना आम बात हो गई है। जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है। सरकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फी नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं। घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज करा सकते हैं।



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































