DCDCC meeting and Civil Security Code implemented, 111 complaints received in public hearing
  • September 24, 2025
  • kamalkumar
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राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क हरदोई : तहसील परिसर में शीघ्र नीलामी, लोनार थाने पर वाहनों की सार्वजनिक नीलामी व अन्य प्रशासकीय घोषणा आज सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गई सूचनाओं में प्रमुख रहीं। जिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय और कार्यक्रम घोषित किए गए हैं।


तहसील परिसर की दुकान संख्या-02 की नीलामी 30 सितम्बर को

तहसीलदार, शाहाबाद ने सूचित किया कि तहसील परिसर में स्थित दुकान संख्या-02 की नीलामी पहले 10 सितम्बर 2025 को निर्धारित थी, परन्तु कुछ कारणवश नीलामी नहीं हो सकी। अब उक्त दुकान की नीलामी 30 सितम्बर 2025 को दोपहर बाद तहसील सभागार में आयोजित की जाएगी। दुकानदार बनने के इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर तहसील पहुँचकर नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं।


थाना लोनार पर खड़े वाहनों की सार्वजनिक नीलामी 08 अक्टूबर को

उप-जिलाधिकारी (सदर) सुशील कुमार मिश्रा ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश, पुलिस अधीक्षक की आख्या तथा संयुक्त निदेशक अभियोजन के अभिमत के अनुरूप थाना लोनार पर खड़े क्रमांक 01 से 14 तक वाहनों की नीलामी कराई जाएगी। अधिकारियों की अध्यक्षता में मूल्यांकन कराकर नियमानुसार नीलामी की धनराशि राजकीय कोष में जमा कराई जाएगी। यह सार्वजनिक नीलामी 08 अक्टूबर 2025 को प्रातः 01 बजे थाना परिसर में आयोजित होगी। इच्छुक व्यक्ति किसी भी दिन थाना जाकर वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं तथा निर्धारित तिथि को नीलामी में भाग ले सकते हैं।


डी0सी0डी0सी0 (DCDCC) कमेटी की बैठक 27 सितम्बर को

सहायक आयुक्त व सहायक निबन्धक सहकारिता ने बताया कि सहकारिता योजनाओं के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु गठित डी0सी0डी0सी0 समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 27 सितम्बर 2025 को अपरान्ह 01 बजे स्वामी विवेकानन्द सभागार में आयोजित की जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारी अद्यतन सूचनाओं सहित समय पर उपस्थित रहें।


खादी ग्रामोद्योग जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न

जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी सुश्री सुष्मिता सिंह ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जनपद हरदोई द्वारा तहसील-सदर, विकास खण्ड- अहिरोरी के ग्राम नयागांव मुबारकपुर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में जिला उद्योग केन्द्र, निदेशक आर. सेठी, ब्लॉक प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा ग्रामोद्योग योजनाओं की व्यापक जानकारी दी गई।


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा-163) 22 सितम्बर से 25 अक्टूबर तक लागू

जिला मजिस्ट्रेट अनुनय झा ने बताया कि आगामी त्यौहारों (शरदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गांधी जयंती, दशहरा, धनतेरस, दीवाली, भाईदूज) एवं 12 अक्टूबर 2025 को होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन परीक्षा को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु 22 सितम्बर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 तक जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू की जाती है। इस अवधि में:

  • सार्वजनिक स्थलों पर पाँच से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा;
  • बिना अनुमति जनसभाएं, प्रचार-प्रसार व जुलूस निषेध होगा;
  • सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँचाने, आग्नेय शस्त्र व विस्फोटक साथ ले जाने तथा नई परम्पराओं की स्थापना पर रोक रहेगी;
  • उल्लंघन करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
    सभी उप-जिला मजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उक्त निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित कराएं।

जनसुनवाई: कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने सुनी 111 शिकायतें

कलेक्ट्रेट कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याएं सुनीं। आज कुल 111 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान 2 लोगों का राशन कार्ड बनाया गया, 3 बच्चों को बाल सेवायोजना से जोड़ा गया तथा 1 व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन योजना में शामिल किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि सम्बन्धी मामलों में राजस्व व पुलिस टीम संयुक्त रूप से मौके पर जाकर आवश्यक कार्रवाई करे तथा उत्तराधिकार व कृषक दुर्घटना बीमा संबंधी आवेदन लंबित न रखें।

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