“आज़म खान पैन कार्ड मामला में बड़ा फैसला—पूर्व मंत्री आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड बनवाने के आरोप में आज कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की 2019 की FIR पर केस दर्ज हुआ था।
रामपुर। आज़म खान पैन कार्ड मामला में आज बड़ा फैसला आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला अब्दुल्ला द्वारा दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है।
इस मामले में वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना थे, जिन्होंने 2019 में सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र पूरी न होने पर कूटरचना कर पैन कार्ड और दस्तावेज तैयार करवाए। इस केस में आज़म खान सह-आरोपी रहे।
आज फैसले के लिए आज़म खान, अब्दुल्ला और विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे। यही नहीं, कोर्ट जाते समय आज़म खान का काफिला, आकाश सक्सेना के काफिले में फंस गया।
6 दिन पहले हेट स्पीच केस में बरी हुए थे
सपा नेता आज़म खान 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और 6 दिन पहले MP-MLA कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच केस में बरी कर दिया था।
तब आज़म ने कहा था: “अगर हम इसमें बरी हुए हैं तो मतलब हमने सभी हदें पार कीं… हमारे खिलाफ साजिश साबित हुई।”
यह केस 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को पुलिस के खिलाफ भड़काने और देर से मतदान कराने के आरोपों से जुड़ा था।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ला।”



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































