राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखीमपुर खीरी : मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य प्रस्तुति एवं मजबूत पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध होने पर अपराधियों को सजा सुनाई है। पहला मामला थाना ईसानगर क्षेत्र से संबंधित है, जो वर्ष 2000 का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त भारत पुत्र नन्हकऊ, कालिका पुत्र मैकु पासी एवं रामस्वरूप पुत्र मेहीलाल ने डकैती की नीयत से जानलेवा हमला किया था। इस संबंध में थाना ईसानगर में मु.अ.सं. 132/2000, धारा 394/411 भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद पुलिस की सशक्त पैरवी एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ACJM-02, खीरी ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कोर्ट उठने तक की अवधि का कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त पर 1800-1800 रुपये का अर्थदंड लगाया।
इस मामले में सफल सजा सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक श्री अखिलेश प्रकाश, कोर्ट मुहर्रिर कांस्टेबल तौफीक एवं न्यायालय पैरोकार कांस्टेबल सतवीर सिंह की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन का मुख्य उद्देश्य जघन्य अपराधों जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, आर्म्स एक्ट, धर्मांतरण एवं गोकशी आदि मामलों में त्वरित जांच कर अपराधियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाना है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले की मॉनिटरिंग सेल एवं न्यायालय पैरोकार टीम द्वारा लगातार पुराने लंबित मामलों का निस्तारण कराया जा रहा है। खीरी पुलिस प्रशासन का कहना है कि न्यायालय द्वारा दिए गए ये फैसले अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न करेंगे तथा आम जनता का पुलिस व न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत करेंगे। इससे यह स्पष्ट है कि लखीमपुर खीरी पुलिस न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी कर रही है, बल्कि उन्हें न्यायालय के माध्यम से उनके अंजाम तक भी पहुंचा रही है।











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































