E-rickshaw operation system changed in Gola, different routes and stoppages fixed.
  • December 19, 2025
  • kamalkumar
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राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखीमपुर : गोला नगर में बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद, पुलिस प्रशासन एवं गोला टूरिज्म संगठन की संयुक्त बैठक में ई-रिक्शा संचालन की व्यवस्था में व्यापक बदलाव का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था आगामी 1 जनवरी से लागू की जाएगी। नगर पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ल ‘रिंकू’ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ग्रामीण एवं शहरी ई-रिक्शा के लिए अलग-अलग रूट, स्टॉपेज और नियमावली निर्धारित की गई। निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लाल प्लेट/पेंट वाले ई-रिक्शा अब शहर के भीड़भाड़ वाले बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें केवल शहर के बाहरी हिस्सों में बने निर्धारित स्टॉपेज तक ही आने की अनुमति होगी। इन स्टॉपेज में होंडा एजेंसी के पास, बड़ा बाईपास चौराहा, पटेल चौक, तहसील के पास, गन्ना लाइन, मंडी समिति, बिजुआ बस अड्डा तथा खुटार रोड स्थित फूल बाबा आश्रम शामिल हैं। वहीं शहर के भीतर केवल हरी प्लेट/पेंट वाले ई-रिक्शा ही संचालित होंगे, जिनके लिए सात प्रमुख रूट तय किए गए हैं। इन रूटों में स्टेशन/बस अड्डा से सदर चौराहा, पटेल चौक, विकास चौराहा, नानक चौकी, सी.जी.एन. कॉलेज, मंडी समिति, होंडा एजेंसी सहित अन्य प्रमुख मार्ग शामिल हैं। ई-रिक्शा के किराए को भी निर्धारित किया गया है। रूट के प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक किराया 10 रुपये होगा, जबकि बीच में उतरने पर यात्री से 5 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा नगर पालिका परिषद में ई-रिक्शा का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिसका शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है, जो एक बार ही देय होगा। नगर पालिकाध्यक्ष ने बताया कि यह व्यवस्था नगरवासियों की सुविधा और ई-रिक्शा चालकों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। दिसंबर माह में सभी चालकों को नियमों के अनुरूप पंजीकरण और प्रक्रिया पूर्ण करने का समय दिया गया है। 1 जनवरी से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, जिसकी नगर में मुनादी भी कराई जाएगी। कोतवाल अम्बर सिंह ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। यात्रियों व नागरिकों से अभद्र व्यवहार करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। नाबालिग ई-रिक्शा नहीं चला सकेंगे तथा शराब पीकर वाहन चलाने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान रहेगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण के ई-रिक्शा को सीज किया जाएगा। बैठक में नानक चौकी इंचार्ज योगेश, टीएसआई युगेंद्र पाल सिंह, एचसीटीपी हरीश कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं गोला टूरिज्म संगठन की ओर से प्रबंधक प्रेम गुप्ता, सचिव इं. मिलिंद शुक्ल, सहमंत्री अवनीश प्रजापति, सदस्य राजेंद्र सोनी, गौरव ज्ञान त्रिपाठी, मोहित व रविन्द्र कटियार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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