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Budget 2026 New Tax Regime में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और होम लोन ब्याज पर डिडक्शन देने पर सरकार विचार कर रही है, जिससे नई टैक्स रिजीम और आकर्षक बन सकती है।

हाइलाइट्स:

  • बजट 2026 में नई टैक्स रिजीम को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद
  • हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन संभव
  • होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है
  • सेक्शन 80D को दोनों टैक्स रिजीम में लागू करने की मांग
  • 1 फरवरी को बजट में हो सकता है ऐलान

नई दिल्ली। Budget 2026 New Tax Regime अपनाने वाले इनकम टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार नई टैक्स रिजीम को ज्यादा लोकप्रिय और फायदेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। संकेत हैं कि इस बार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और होम लोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का लाभ नई टैक्स रिजीम में भी दिया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। बजट से पहले सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए नई टैक्स रिजीम में अहम बदलावों पर विचार कर रही है।

‘नई टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पुरानी टैक्स रिजीम छोड़कर नई टैक्स रिजीम अपनाएं। हालांकि, फिलहाल पुरानी टैक्स रिजीम में मिलने वाली कई अहम छूटें नई रिजीम में उपलब्ध नहीं हैं।
इसी वजह से टैक्स एक्सपर्ट्स लगातार मांग कर रहे हैं कि होम लोन इंटरेस्ट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट को नई रिजीम में भी शामिल किया जाए।

हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की उम्मीद

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि नई टैक्स रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 से 50,000 रुपये तक की डिडक्शन दी जानी चाहिए।
उनका तर्क है कि मेडिकल महंगाई हर साल 12 से 14 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, ऐसे में टैक्स राहत बेहद जरूरी हो गई है।

फिलहाल सेक्शन 80D के तहत यह लाभ केवल पुरानी टैक्स रिजीम में ही मिलता है।

दोनों टैक्स रिजीम में 80D लागू करने की मांग

ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, चेन्नई के सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर विश्वनाथन अय्यर के अनुसार, यदि सालाना 15 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक का हेल्थ या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले, तो उसे करीब 4,000 रुपये की टैक्स बचत हो सकती है।
इसी कारण विशेषज्ञों का मानना है कि सेक्शन 80D का फायदा नई और पुरानी—दोनों टैक्स रिजीम में मिलना चाहिए।

होम लोन इंटरेस्ट पर भी मिल सकती है राहत

Budget 2026 New Tax Regime में होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट दिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।
वर्तमान में सेक्शन 24(b) के तहत पुरानी टैक्स रिजीम में 2 लाख रुपये तक के होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है।
अगर यही छूट नई टैक्स रिजीम में भी दी जाती है, तो इससे मिडिल क्लास और होम बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

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