
राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क हरदोई : आज ग्रोसेफ फूड अभियान के अन्तर्गत कृषक सभागार, सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र बिलग्राम चुंगी हरदोई में जनपद के कीटनाशी विक्रेताओं का प्रशिक्षण एवं शपथ समारोह का आयोजन किया गया। संयुक्त्त कृषि निदेशक डॉ० नन्द किशोर ने समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को ग्रोसेफ फूड अभियान में उनकी अहम जिम्मेदारी की चर्चा करते हुये बताया कि कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा किसानों को फसल सुरक्षा सम्बन्धी रसायनों का विक्रय करते समय गुणवत्तायुक्त कीटनाशक उपलब्ध कराते हुये उसकी संस्तुत मात्रा, प्रयोग की विधि और फसल में स्प्रे करते समय मास्क, ग्लब्स एवं चश्मा प्रयोग करनें की सलाह अवश्य दें एवं मौके पर उपस्थित कीटनाशी विक्रेताओं को ग्रोसेफ फूड अभियान की शपथ भी दिलायी गयी। डा०के० के० सिंह अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र हरदोई ने कहा कि फसलों में आर्थिक हानि स्तर से ऊपर क्षति होने पर ही कीटनाशी रसायनों का प्रयोग करें। तथा आर्थिक क्षति स्तर कम होने पर रोग या कीट ग्रस्त पौधों को हाथ से उखाड़ कर जला दें या जमीन में दबा दें। डा० डी०बी० सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र ने आई०पी०एम० विधा के बारे में चर्चा करते हुये बताया कि कृषकों के बीच स्टिकी ट्रैप (पीला/नीला), ग्लू ट्रैप, फेरोमेन ट्रैप और लाईट ट्रैप आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये कृषकों के बीच में प्रचार/प्रसार कर उनके प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु जागरूक करें। विनीत कुमार जिला कृषि रक्षा अधिकारी हरदोई ने कीटनाशी विक्रेताओं को कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत दी गयी ब्यवस्था के अनुसार बताया कि समस्त कीटनाशी विक्रेता रसायन क्रय करते समय उत्पादक कम्पनीं का अधिकार पत्र अपने कीटनाशी लाईसेंस पर अंकित करायें, कृषकों को कैशमेमो अवश्य दें, स्टाक बोर्ड/ रेट बोर्ड/डिस्प्ले बोर्ड अवश्य लगाये तथा किसानों को संस्तुत एवं सुरक्षित रसायनों का प्रयोग कराते हुये ग्रोसेफ अभियान को सफल बनाने हेतु अपना योगदान दें।