राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क कौशाम्बी : होली पर्व के मद्देनजर जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किये हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित पाल ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित किया है कि जनपद कौशाम्बी में संचालित समस्त देशी शराब, कम्पोजिट मदिरा, भांग,एफ.एल.-16/17, एफ.एल.-2, 2बी एवं सी.एल.-2 आदि मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री की सभी दुकानें होली (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण दिवस) दिनांक 04 मार्च 2026 को पूर्णतः बंद रहेंगी। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उक्त दिवस पर दुकानें बंद रखने के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को नियमानुसार किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे होली पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके।
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































