राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखीमपुर खीरी : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को जनपद न्यायालय लखीमपुर खीरी एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सैयद माऊज बिन आसिम के निर्देशानुसार इस अदालत में पक्षकार आपसी सुलह-समझौते के जरिए अपने वादों का त्वरित निस्तारण करा सकेंगे। नोडल अधिकारी अपर जिला जज अभिषेक कुमार श्रीवास्तव व सचिव वीरेन्द्र नाथ पांडेय ने बताया कि अदालत में यातायात व लघु आपराधिक प्रकरण,नगर पालिका व बिजली-पानी से जुड़ी शिकायतें, बैंक ऋण व चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), पारिवारिक, व्यवहारिक व उत्तराधिकार संबंधी वाद,राजस्व वाद एवं मनरेगा जैसी योजनाओं से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी वादकारियों से अपील की है कि वे 13 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में भाग लें और आपसी सहमति से अपने मामलों का निस्तारण कराकर लाभ उठाएं।





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































