
राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़
श्रम मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को क्या राहत दी है, आइए जानते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को कई बड़े फैसलों का एलान किया। ईपीएफओ के बोर्ड ने अपने सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए आंशिक निकासी की उदार व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सदस्य ईपीएफ खाते से 100 प्रतिशत तक की निकासी कर सकेंगे।
श्रम मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक
कर्मचारियों के हित में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनसे पीएफ निकासी, ब्याज, और डिजिटल सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा, “श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
13 जटिल प्रावधानों का एक आसान नियम में विलय किया गया
सीबीटी ने ईपीएफ के सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए 13 जटिल प्रावधानों को एक ही नियम में विलय करने का फैसला लिया। इसके तहत ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। निकासी के लिए खर्च को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है यानी जरूरी (बीमारी, शिक्षा, विवाह), घर की जरूरत और विशेष परिस्थितियां।
आंशिक निकासी के लिए अब सिर्फ 12 महीने की सेवा की जरूरत
अब सदस्य भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। निकासी की सीमा को उदार बनाया गया है। शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है। सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को भी घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।
EPFO बोर्ड की बैठक में लिए गए 10 अहम फैसले ये हैं
1. ग्राहकों को अब पूरा पैसा निकालने की अनुमति
EPFO ने आंशिक निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्य अपने EPF खाते की कुल राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से) तक निकाल सकेंगे।
2. 13 नियमों की जगह सिर्फ निकासी के लिए सिर्फ तीन कैटेगरी
पुराने 13 जटिल नियमों को मिलाकर अब केवल तीन श्रेणियां रखी गई हैं-
(1) आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी)
(2) हाउसिंग जरूरतें
(3) विशेष परिस्थितियां।
3. शिक्षा व शादी के लिए अधिक बार निकासी
अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी। पहले इन दोनों के लिए कुल 3 बार की ही अनुमति थी।
4. सेवा अवधि घटाकर 12 महीने
अब सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 12 माह कर दी गई है।
5. बिना कारण बताए निकासी की सुविधा
‘विशेष परिस्थितियों’ (जैसे बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा आदि) में अब कारण बताए बिना निकासी की जा सकेगी। इससे क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या खत्म होगी।
6. 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में रखनी होगी
सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में बनी रहेगी। इससे 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ मिलता रहेगा।
7. ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट और लंबी अवधि
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आंशिक निकासीकी प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी।
- फाइनल सेटलमेंट अवधि को 2 से बढ़ाकर 12 महीने किया गया।
- पेंशन निकासी अवधि को 2 से बढ़ाकर 36 महीने किया गया।
8. ‘विश्वास योजना’ से जुर्माने में राहत:
पीएफ जमा में देरी पर जुर्माने की दर घटाकर 1% प्रति माह कर दी गई है।
- 2 माह की देरी पर जुर्माना: 0.25%
- 4 माह की देरी पर जुर्माना : 0.50%
यह योजना छह महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर छह महीने और बढ़ाई जा सकेगी।
9. पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा
- ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ करार किया है।
- अब ईपीएस-95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकेंगे। यह सेवा पेंशनधारको को मुफ्त में दी जाएगी
10. EPFO 3.0 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और फंड मैनेजमेंट में होगा सुधार
- EPFO ने क्लाउड-बेस्ड डिजिटल फ्रेमवर्क ‘EPFO 3.0’ को मंजूरी दी है। इससे तेज, पारदर्शी और स्वचालित सेवाएं मिलेंगी।
- ईपीएफ के लिए चार फंड मैनेजर्स को पांच साल के लिए नियुक्त किया गया है। इसका मकसद निवेश पोर्टफोलियो को विविध और सुरक्षित बनाना है।