राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
नेत्र रोग विशेषज्ञ हैरान हैं! यह 5 दिनों में दृष्टि में 100% तक ठीक कर देता है: बिस्तर से पहले डाल
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बलरामपुर जिले की एक विशेष अदालत में लंबित गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही रद्द कर दी।न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने हाशमी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। हाशमी के वकील मनोज कुमार मिश्रा ने दलील दी कि किसी व्यक्ति के खिलाफ ‘गैंग चार्ट’ केवल उन्हीं मामलों के आधार पर तैयार किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया गया हो।मिश्रा ने कहा कि हाशमी के खिलाफ गैंग चार्ट में सूचीबद्ध तीन मामलों में चार्ट तैयार करते समय आरोप पत्र दायर नहीं किए गए थे। मामले की सुनवाई के बाद, अदालत ने हाशमी के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि अब उन मामलों में आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं, इसलिए सरकार चाहे तो नयी कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *