राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
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उत्तर प्रदेश में खीरी के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी प्रवीण तिवारी ने एक स्कूल के बच्चों को पीटने और सख्त सजा देने के आरोप में एक अध्यापिका को निलंबित कर दिया है।निलंबन आदेश में कहा गया है कि अध्यापिका सुनीता सैनी को 12 नवंबर को निलंबित किया गया जब उन्हें एक छात्रा के होठों पर ‘सेलो टेप’ चिपकाकर सजा देने का दोषी पाया गया।तिवारी ने कहा कि खुद दोषी होने के बावजूद अध्यापिका ने वरिष्ठ अध्यापिकाओं के खिलाफ झूठी शिकायतें भेजकर विभाग को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, उन्होंने पलिया खंड शिक्षाधिकारी रमन सिंह और जिला समन्वयक रेनू श्रीवास्तव से पूरी जांच करवाई।जांच रिपोर्ट से पता चला कि शिकायत करने वाली अध्यापिका खुद शिक्षा के अधिकार के तहत आचार संहिता का उल्लंघन करने, बच्चों को सज़ा देने, पढ़ाई का माहौल खराब करने और झूठे आरोप लगाकर अपने वरिष्ठों को गुमराह करने की दोषी थी। उन्होंने बताया कि दो सदस्यों वाली समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है।

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































