राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क नई दिल्ली
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता अमित मालवीय और एक पत्रकार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक झूठे दावे फैलाने के आरोपों से जुड़े मामले में लगाई गई है। दोनों पर आरोप हैं कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की ओर से तुर्किए के इस्तांबुल में एक कार्यालय संचालित किए जाने का दावा किया है।

न्यायमूर्ति एस रचिया ने गुरुवार को मालवीय और गोस्वामी दोनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी। अगली सुनवाई तक यह रोक प्रभावी रहेगी।
मालवीय एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी एक अलग मामले का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक विकृत छवि साझा की थी। इसमें गांधी के आधे चेहरे को पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे के साथ जोड़कर दिखाया गया था।
कैप्शन में आरोप लगाया गया है कि गांधी पाकिस्तान के कथानक से जुड़ रहे हैं, खास तौर पर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर। मालवीय की पोस्ट में आगे सवाल किया गया है कि क्या गांधी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान की आकांक्षा रखते हैं। दोनों मामलों को रद्द करने की याचिका के बाद अब उन पर रोक लगा दी गई है।

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