राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। नई नीति के तहत ट्रैवल बैन वाले देशों के नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड और अन्य इमिग्रेशन लाभों को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है। यह कदम जून 2025 में लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों का विस्तार माना जा रहा है, जो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के 12 देशों पर केंद्रित था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव उन देशों से आने वाले प्रवासियों पर सख्ती बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिनके बारे में अमेरिकी सरकार का मानना है कि वे आधिकारिक दस्तावेजों की पर्याप्त जांच-पड़ताल और सत्यापन नहीं करते।

12 देश पूरी तरह प्रभावित
जून 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 देशों अफगानिस्तान, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और यमन पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाया था। इन देशों के नागरिकों को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति नहीं है। नई पॉलिसी के लागू होने पर इन देशों के लोगों के लिए अमेरिका पहुंचना और भी कठिन हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि कोई नागरिक ट्रैवल बैन लागू होने से पहले अमेरिका में पहुंच चुका है, तो उसके लिए ग्रीन कार्ड या अन्य इमिग्रेशन अप्रूवल हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।

7 अन्य देशों पर भी आंशिक प्रतिबंध
इन 12 देशों के अलावा, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला जैसे 7 देशों पर आंशिक प्रतिबंध पहले से लागू हैं। इन देशों के नागरिक अमेरिका में स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर सकते या कुछ विशेष वीजा श्रेणियों (जैसे B-1/B-2 पर्यटन/व्यापार, F/M/J छात्र/विनिमय) के लिए आवेदन नहीं कर सकते। नई नीति इन प्रतिबंधों को और मजबूत कर सकती है, जिससे वर्क वीजा और अन्य गैर-आप्रवासी श्रेणियों की वैधता भी कम हो सकती है।

नई नीति के बदलाव
ड्राफ्ट दस्तावेजों के अनुसार, यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ट्रैवल बैन में शामिल “देश-विशिष्ट कारकों” को आवेदनों की समीक्षा में “महत्वपूर्ण नकारात्मक कारक” मानेगी। प्रशासन का तर्क है कि कुछ देश पर्याप्त वेटिंग (प्रतीक्षा) और स्क्रीनिंग जानकारी साझा नहीं करते, जबकि उनके पासपोर्ट और दस्तावेज जारी करने वाले प्राधिकरण सक्षम नहीं हैं। इससे एजेंसी को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आवेदक योग्य है या नहीं। हालांकि, यह नीति अभी अंतिम रूप में नहीं है और कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकती है, क्योंकि इसे राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव के रूप में देखा जा रहा है।

ग्रीन कार्ड क्या है? 
ग्रीन कार्ड (परमानेंट रेसिडेंट कार्ड) अमेरिका में विदेशी नागरिकों को कानूनी स्थायी निवासी (Lawful Permanent Resident – LPR) का दर्जा प्रदान करता है। इसके प्रमुख लाभ:

अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने का अधिकार।

किसी भी कंपनी में बिना प्रतिबंध के काम करने की स्वतंत्रता।

अपना व्यवसाय शुरू करने की सुविधा।

बाद में अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अवसर।

ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका का स्थायी निवासी होता है, लेकिन पूर्ण नागरिक नहीं। नई पॉलिसी से लाखों प्रवासियों के लिए यह लाभ हासिल करना या बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जो ट्रैवल बैन से पहले अमेरिका पहुंच चुके हैं।

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