राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
हरदोई। बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक को दोषी माना है। कोर्ट के उसे दस साल की सजा दिलाने के साथ ही 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि एक अप्रैल 2022 को अतरौली में थाने में एक ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बजानीपुरवा निवासी दिलीप उर्फ अजय उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही आठ गवाह पेश किए। इस मामले की अपर सत्र न्यायधीश हेमेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई चल रही हैै। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिलीप को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैै।