वाराणसी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा कुंड स्थित दयाल टावर होटल में संचालक द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए 10 विदेशी पर्यटकों को रोकने के मामले में दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी विकास कुमार मिश्रा की शिकायत पर होटल संचालक जवाहर नगर के रहने वाले राजीव सिंह मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

चौकी प्रभारी दुर्गाकुंड ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी द्वारा 20 कमरे बुक कराए गए थे। शुक्रवार को विभिन्न समय में 10 अलग-अलग देशों से गेस्ट आए थे। विदेशी मेहमानों की रोकने के संबंध में फार्म सी का होटल संचालक द्वारा अनदेखी किया गया। यहां होटल मैनेजर नहीं मिले।

पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस ने आईबी की इकाई कार्यालय द्वारा सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मौके पर होटल संचालक नहीं मिले। होटल मैनेजर से पुलिस ने जब पासपोर्ट की मांग की तो आठ ही विदेशी मेहमानों का पासपोर्ट दिखा पाए। होटल संचालक अधिक लाभ के कारण नियमों का अनदेखी करके बिना परमिशन लिए विदेशी मेहमानों को रोक लिया था।

इस बाबत एसीपी भेलुपुर गौरव कुमार ने बताया कि आईबी, एलआईयू की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची थी। जहां जांच के दौरान अनिमितता पाई गई थी, जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
होटल में फॉर्म सी के नियमों की भी अनदेखी की गई। यह भारत आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए एक जरूरी पंजीकरण फॉर्म होता है। यह सुरक्षा के लिए अफसरों को विदेशियों की आवाजाही की जानकारी देता है।

नियम के अनुसार, इस फॉर्म में कस्टमर का नाम, पासपोर्ट विवरण, भारत यात्रा का उद्देश्य और अवधि जैसी जानकारी भरी होनी चाहिए थी। यह फॉर्म चेक-इन के समय ही भर लिया जाता है। इसकी एक कॉपी एफआरआरओ यानी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में भी भेजनी होती है। इसको लेकर होटल संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे सकें।

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