• October 7, 2024
  • kamalkumar
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राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।

हरदोई। आगामी त्यौहार व परीक्षा के मद्देनजर डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। डीएम ने बतायससा कि 11 अक्टूबर को महाअष्टमी, 12 को विजयदशमी, 31 को दीपावली, 3 नवंबर को भैयादूज का पर्व है। 


इसके अलावा 27 अक्टूबर को राज्य-प्रवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षा दो पालियों में होनी है। लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आठ नवंबर तक के लिए जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। त्यौहारों पर अवैध रूप से आतिशबाजी का न तो निर्माण किया जायेगा। आतिशबाजी-पटाखा आदि का क्रय विक्रय निर्धारित स्थान पर ही किया जाएगा। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र की परिधि के अन्दर आने वाली सभी फोटो स्टेट आदि दुकान बंद रहेगी। परीक्षा परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस व अन्य संचार सामग्री ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। 

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