राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
शाहजहांपुर: शाहजहांपुर की एक अदालत ने 2007 में हुए अपहरण मामले में 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों पर साढ़े 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह फैसला एक हाईप्रोफाइल अपहरण मामले में सुनाया, जिसमें दो आरोपी मुकदमे के दौरान मर चुके हैं।
2 अगस्त 2007 को शाहजहांपुर के डॉक्टर के बेटे पारस मल्होत्रा का अपहरण कर लिया गया था। पारस अपने भाई विनीत और दोस्त फुरकान के साथ बाइक से घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें मारपीट कर अपहृत कर लिया। आरोपियों ने पारस को पांच दिन तक अपने कब्जे में रखा और उसके परिवार से फिरौती की मांग की।
7 अगस्त 2007 को पुलिस ने मुठभेड़ में पारस को छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 9 को दोषी करार दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि दोषियों को सजा और जुर्माना भी लगाया गया है।