• July 24, 2024
  • kamalkumar
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राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।

हरदोई। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चयनित बच्चों का स्कूलों में प्रवेश 27 जुलाई तक करने के निर्देश दिए हैं। 



उन्होंने बताया कि जनपद में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के चयनित 890 बच्चों को आस-पड़ोस के सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्री प्राइमरी, कक्षा-1 में सीट आवंटित हुई थी। जिसके सापेक्ष विद्यालयों में  597 बच्चों को प्रवेश दिया गया है। उन्होने बताया कि इस संबंध में ब्लाक स्तर के अनुसार कुछ विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के नाम पर विद्यालय प्रवेश, भवन, बिजली, आईडी कार्ड, सुरक्षा एवं वार्षिक शुल्क आदि की मांग अभिभावकों से की जा रही है। इस प्रकरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सम्बन्धित विद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिये है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत आवंटित छात्र-छात्राओं को 27 जुलाई 2024 तक कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करें। चयनित बच्चों प्रवेश लेने से मना करने वाले विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। 

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