राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क।
लखीमपुर खीरी। डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के राज्य व राष्ट्रीय आयोग ने भी दोषी माना है। इसके बाद पीड़ित को मुआवजे की राशि दी गई।
मामला वर्ष 2004 का है। गोला की रश्मि सक्सेना को परिजन डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा के यहां पर लेकर आ गए थे। इसके बाद डॉक्टर ने रश्मि का आपरेशन किया। बताते हैं कि आपरेशन से रश्मि की यूरिन नलिका ध्वस्त हो गई और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इतना ही नहीं रश्मि की हालत भी काफी खराब हो गई। इसके बाद रश्मि सक्सेना ने अपने अधिवक्ता मनोज सक्सेना के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद आयोग ने रश्मि सक्सेना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डॉक्टर इंदिरा चोपड़ा को 315000 रुपये अदा करने का आदेश दिया था। जिस पर डॉक्टर ने राज्य आयोग लखनउ में इस आदेश को चुनौती दी। वहां से राहत न मिलने पर राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली में अपील की। वहां पर भी स्थानीय आयोग के आदेश को बहाल कर दिया गया। इसके बाद जिला आयोग में रश्मि ने चक्रवृद्धि ब्याज सहित 1153440 रुपये की मांग की। रश्मि की ओर से अधिवक्ता मनोज सक्सेना व इंदिरा चोपड़ा की ओर से योगेश सक्सेना ने पैरवी करते हुए बहस की। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद जिला आयोग ने आदेश दिया कि 204553 रुपए मुआवजा राशि रश्मि सक्सेना को दी जा चुकी है। अब आयोग में जमा धनराशि 234185 रुपए परिवादिनी रश्मि सक्सेना को तत्काल प्रदान किए जाएं। इस फैसले के बाद रश्मि सक्सेना ने चक्रवृद्धि ब्याज दिलाने की मांग को लेकर राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील करने की बात कही है।