राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज नेटवर्क
हरदोई। जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने कहा है कि 23, 24, 25, व 30, 31 अगस्त 2024 को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इसके अलावा जन्माष्टमी, बारावफात और विश्वकर्मा पूजा के त्योहार है। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से जिले में 20 सितंबर तक धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाती है। उन्होने कहा कि निषेधाज्ञा के दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें।
किसी भवन व मकान पर ईट-पत्थर जमा नही किये जायेगें। बिना अनुमति जनसभा, प्रचार सभा,जुलूस आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा और बैनर, पोस्टर नहीं लगाये जायेगें। किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार संपत्ति को क्षति नहीं पहुचायेगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। और उक्त अवधि में सभी त्योहार परंपरागत तरीके से मनाये जायेगें। डीएम ने कहा है कि धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्घंन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में लोग जमा नहीं होगें। इस परिधि के अन्दर कोई फोटो स्टेट मशीन दुकान आदि भी बंद रहेगी।