Emphasis on barrier free facilities in public buildings, strict instructions to construction agencies

राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क लखनऊ: राज्य आयुक्त दिव्यांगजन प्रो. हिमांशु शेखर झा की अध्यक्षता में इंदिरा भवन स्थित सभाकक्ष में “सार्वजनिक भवनों में बाधारहित सुविधाओं की उपलब्धता” विषय पर संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन को सुगम्य वातावरण प्रदान करना और कार्यदायी संस्थाओं को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करना था।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का सख्त अनुपालन आवश्यक

राज्य आयुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं को Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India, 2021 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40-46 के तहत सभी सार्वजनिक भवनों में बाधारहित सुविधाएं आवश्यक हैं।

निर्माण एजेंसियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सुभाष चंद शर्मा ने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ भवनों में रैंप, ब्रेल साइनेज, टैक्टाइल पाथवे, ऑडियो सिग्नल और व्हीलचेयर-फ्रेंडली वॉशरूम जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

विशेषज्ञों ने साझा किए सुझाव

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के वरिष्ठ वास्तुविद योगेंद्र कुमार, मृदु आर. गोयल, राम गोयल और सीआरसी लखनऊ के प्रतिनिधि जी. शंकर गणेश ने बाधारहित अवसंरचना से जुड़े मानकों पर जानकारी दी।

इस अवसर पर उपायुक्त अमित कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सोनकर, उपनिदेशक डॉ. अमित कुमार राय सहित विभागीय विशेष विद्यालयों, स्वैच्छिक संस्थानों एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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