
राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट अब औपचारिक रूप से रिक्त घोषित कर दी गई है। विधायक अब्बास अंसारी को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधान सभा सचिवालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
अब्बास अंसारी, जो मऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, को हाल ही में एक आपराधिक मामले में अदालत ने दोषी करार दिया था। सजा के ऐलान के बाद विधान सभा सचिवालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी।
क्या है मामला?
अब्बास अंसारी पर आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। अदालत ने पाया कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसके बाद यह कानूनी बाध्यता बन गई थी कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए।
विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना
विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब्बास अंसारी की सदस्यता उनकी सजा की तारीख से ही प्रभावी मानी जाएगी और मऊ विधानसभा क्षेत्र को रिक्त घोषित किया जाता है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भाजपा नेताओं ने इसे कानून का सम्मान बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि वे कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी कर रहे हैं।
आगे की प्रक्रिया
चुनाव आयोग अब मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा इस सीट पर किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है और विपक्षी दलों की रणनीति क्या होती है।