
राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोई राहत नहीं दी है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। मामला न्याय यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इस बयान को लेकर लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया था। स्थानीय अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को अभियुक्त के रूप में समन जारी किया था। इस समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले का विस्तृत आदेश सोमवार को जारी किया जाएगा।