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मायावती पर अभद्र टिप्पणी मामले में बदायूं की कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और नेता उदित राज को नोटिस जारी किया है। दोनों को 29 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

हाइलाइट्स :

  • मायावती पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट की कार्रवाई
  • राहुल गांधी और उदित राज को नोटिस जारी
  • 29 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश
  • सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो को लेकर विवाद
  • बदायूं की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई

बदायूं मायावती पर अभद्र टिप्पणी मामला एक बार फिर सियासी और कानूनी चर्चा के केंद्र में आ गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की अदालत ने इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता उदित राज को नोटिस जारी करते हुए 29 जनवरी 2026 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

डिजिटल डेस्क, बदायूं।
अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पूनम सिंघल की अदालत ने यह आदेश कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा बसपा अध्यक्ष मायावती पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पारित किया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला अधिवक्ता जय सिंह सागर द्वारा दायर की गई फौजदारी निगरानी याचिका से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 17 फरवरी 2025 को कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट (X/Twitter) पर बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और वीडियो पोस्ट किए थे।

याचिका में क्या आरोप?

याचिका के अनुसार—

  • मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया
  • सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश हुई
  • समर्थकों को उकसाने का प्रयास किया गया
  • इससे बसपा समर्थकों की भावनाएं आहत हुईं

याची का दावा है कि इन पोस्टों से सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हुई।

पहले क्या हुआ था?

इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले को दिल्ली क्षेत्राधिकार का बताकर खारिज कर दिया था। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी याचिका दाखिल की गई, जिसे बाद में विशेष न्यायाधीश की अदालत में भेजा गया।

कोर्ट का ताजा आदेश

कोर्ट ने राहुल गांधी और उदित राज दोनों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वे 29 जनवरी 2026 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।

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