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UP में कर्मचारियों का वेतन रोका गया क्योंकि 68 हजार से अधिक राज्यकर्मियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक अपलोड नहीं किया।

हाइलाइट्स :

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 68 हजार से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोका
  • मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य
  • डीएम लखनऊ ने जनवरी माह का वेतन रोकने के आदेश जारी किए
  • उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत कार्रवाई
  • वेतन तभी जारी होगा जब संपत्ति विवरण ऑनलाइन अपलोड होगा

लखनऊ। UP में कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आदेश जारी किया है कि मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड न करने वाले कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा।

लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश में कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के तहत 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य है। जिन कर्मचारियों ने यह विवरण अपलोड नहीं किया, उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है।

डीएम के अनुसार, जनवरी का वेतन/बिल कोषागार में प्रस्तुत करते समय मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए विवरण के प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। इसके बाद ही संबंधित विभाग के नियंत्रक प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी वेतन भुगतान की प्रक्रिया करेंगे।

मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की सेवा संबंधी जानकारी, वेतन और संपत्ति विवरण का डिजिटल प्रबंधन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग द्वारा 24 नवंबर 2025 और 6 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के अनुसार यह निर्देश दिए गए थे। सरकार का यह कदम कर्मचारियों में डिजिटल जिम्मेदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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