"इंडिगो रिफंड आदेश: सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को सभी पेंडिंग रिफंड रविवार रात 8 बजे तक क्लियर करने का निर्देश दिया। री-शेड्यूलिंग चार्ज लेने पर भी रोक लगाई।"
नई दिल्ली। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट कैंसिलेशन और ऑपरेशनल गड़बड़ियों के बाद यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इंडिगो एयरलाइंस को तत्काल प्रभाव से सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड क्लियर करने का सख्त आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी भी यात्री का रिफंड रविवार रात 8:00 बजे के बाद लंबित नहीं रहना चाहिए।
यात्रियों को बड़ा फायदा
मिनिस्ट्री ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम फ्लाइट कैंसिल या देरी के कारण प्रभावित हुए, उनसे कोई री-शेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।
यह फैसला उन हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत है जो बीते कुछ दिनों से रिफंड और फ्लाइट बदलाव को लेकर परेशान थे।
एयरलाइंस पर मंत्रालय की सख्ती
एविएशन सेक्टर में लगातार शिकायतों के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाया है ताकि—
यात्रियों को तुरंत रिफंड मिल सके, अनावश्यक चार्ज से बचाया जाए, एयरलाइन की जवाबदेही तय हो सके।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो एयरलाइन के खिलाफ कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं।
यह निर्देश ऐसे समय पर जारी हुआ है जब इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल या रिस्केड्यूल की जा रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल