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Shah Defamation Case में कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी के सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश हुए। अमित शाह पर 2018 की टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। अगली सुनवाई 9 मार्च को।

हाइलाइट्स:

  • सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी।
  • अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़ा 8 साल पुराना मामला।
  • राहुल ने आरोपों से इनकार कर केस को राजनीतिक साजिश बताया।
  • अगली सुनवाई 9 मार्च को तय।
  • कोर्ट के बाद रामचेत मोची के परिवार से मुलाकात।

सुल्तानपुर। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट में पेश हुए। करीब 20 मिनट चली सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और इसे राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज मामला बताया।

राहुल के वकील के अनुसार, उन्होंने अदालत में कहा कि इस केस का कोई ठोस आधार नहीं है और उन्हें राजनीतिक साजिश में फंसाया गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च की तारीख तय की है।

कोर्ट में क्या हुआ?

कोर्ट में मौजूद वकीलों के मुताबिक, राहुल गांधी ने अदालत पहुंचकर जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनवाई पूरी होने के बाद उन्होंने जज को धन्यवाद भी कहा।

सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ जुटी रही। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। बाहर निकलते समय भारी भीड़ के कारण सुरक्षाकर्मियों को उन्हें दूसरे गेट से बाहर निकालना पड़ा। कोर्ट परिसर के बाहर ‘सत्यमेव जयते’ लिखे पोस्टर भी लगाए गए थे।

मोची के परिवार से मुलाकात

सुनवाई के बाद राहुल गांधी रामचेत मोची की दुकान पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने रामचेत की पोती श्रद्धा को गोद में लिया। बच्ची के पैर में चोट देखकर राहुल ने हालचाल पूछा। परिवार ने बताया कि चोट ठीक नहीं हो रही है, जिस पर राहुल ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से इलाज की व्यवस्था कराने को कहा।

रामचेत मोची का तीन महीने पहले कैंसर से निधन हो गया था। एक साल पहले राहुल गांधी ने उनकी दुकान पर बैठकर जूते सिले थे। बाद में उन्होंने उन्हें सिलाई मशीन भी भेजी थी।

8 साल पुराना मामला

यह मामला वर्ष 2018 का है। आरोप है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

सुल्तानपुर कोर्ट ने 19 जनवरी को राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था और इसे अंतिम अवसर बताया था।

राहुल की इस पेशी से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा कह रहे हैं।

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