कुलदीप सेंगर को जमानत, उन्नाव रेप केस, दिल्ली हाईकोर्ट फैसला, BJP पूर्व विधायक सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर खबर, Kuldeep Sengar Bail News, Unnao Rape Case Latest Update, Delhi HC Bail Order, UP Crime News,कुलदीप सेंगर कोर्ट से बाहर, उन्नाव रेप केस आरोपी, दिल्ली हाईकोर्ट, BJP Ex MLA Kuldeep Sengar, Unnao Rape Case Convict Image, Delhi HC Court Room,उन्नाव उत्तर प्रदेश अपराध खबर, कुलदीप सेंगर जमानत समाचार, दिल्ली हाईकोर्ट क्राइम न्यूज, UP Crime Political News, Unnao Rape Case Court Update, Delhi HC Bail Breaking News,#KuldeepSengar, #UnnaoRapeCase, #DelhiHighCourt, #UPBreaking, #CrimeNews, #PoliticalCrime, #NationalProposals, #उत्तरप्रदेश,

“कुलदीप सेंगर को जमानत—उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त बेल दे दी है। कोर्ट ने ₹15 लाख के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया है।”

लखनऊ।  कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने से उन्नाव रेप केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वर्ष 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कुलदीप सेंगर को ₹15 लाख के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा, लेकिन इसके साथ कई कड़ी शर्तें भी लागू की गई हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार, सेंगर को पीड़िता से कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखनी होगी

इसके अलावा, कुलदीप सेंगर को हर सोमवार संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी, अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा, और बिना अनुमति देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि एक भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी

गौरतलब है कि 2017 में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रायल दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, जहां विशेष अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस का विषय बन गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *