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राहुल गांधी पुनरीक्षण याचिका सुनवाई एक बार फिर वाराणसी की विशेष MP-MLA अदालत में होगी। मामला अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान से जुड़ा है।”

  • राहुल गांधी के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका फिर अदालत में
  • अमेरिका में सिखों पर दिए गए बयान से जुड़ा मामला
  • वाराणसी की MP-MLA कोर्ट में होगी सुनवाई
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले कर चुका है याचिका खारिज
  • राजनीतिक और कानूनी रूप से अहम मामला

वाराणसी। राहुल गांधी पुनरीक्षण याचिका सुनवाई को लेकर एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में रह रहे सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण याचिका बुधवार को विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में प्रस्तुत की गई।

राहुल गांधी के सांसद होने के कारण जिला जज संजीव शुक्ला ने यह मामला विशेष MP-MLA कोर्ट को स्थानांतरित किया है। इससे पहले भी यह याचिका कई स्तरों पर सुनवाई से गुजर चुकी है।

पहले भी हो चुकी है सुनवाई

विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने 21 जुलाई 2025 को पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) नीरज कुमार त्रिपाठी को मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया था।

हालांकि, 17 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र को फिर से निरस्त कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला जज की अदालत में दोबारा पुनरीक्षण याचिका दायर की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला

इस आदेश को राहुल गांधी ने 26 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 को राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला एक बार फिर निचली अदालत में लौट आया।

शिकायतकर्ता कौन है?

आशापुर (सारनाथ) निवासी पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने सितंबर 2024 में अधिवक्ता अलख नारायण राय के माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप अमेरिका में दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ था।

क्यों अहम है यह सुनवाई

राहुल गांधी पुनरीक्षण याचिका सुनवाई कांग्रेस सांसद के साथ-साथ पार्टी के लिए भी राजनीतिक और कानूनी रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। वाराणसी की अदालत में होने वाली सुनवाई पर देशभर की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं।

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