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उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 85 हजार रुपये की मदद मिलेगी। अलीगढ़ में 12 अप्रैल को सामूहिक विवाह, आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च।

Uttar Pradesh सरकार ने श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी पहल करते हुए बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिकों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए 85 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

12 अप्रैल को होगा सामूहिक विवाह

इस योजना के अंतर्गत मंडल स्तर पर 12 अप्रैल को अलीगढ़ में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में वर-वधू और उनके परिजनों के लिए भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी।

सीधे खाते में आएंगे पैसे

सहायक श्रम आयुक्त विद्या प्रकाश शर्मा के अनुसार, आवेदन स्वीकृत होने के बाद 15 दिनों के भीतर 85 हजार रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा 15 हजार रुपये प्रति जोड़े सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।

27 मार्च तक करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। केवल वही श्रमिक आवेदन कर सकेंगे, जिनका श्रम विभाग में कम से कम एक वर्ष पुराना पंजीकरण है।

योजना की प्रमुख शर्तें

  • वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष हो
  • श्रमिक का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक पुराना हो
  • एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही लाभ
  • किसी अन्य योजना से विवाह सहायता न ली हो

जरूरी दस्तावेज

  • श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • वर-वधू और अभिभावकों के आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र/शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • अविवाहित होने का शपथ पत्र
  • राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की प्रति

गरीब परिवारों को मिलेगा सहारा

सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। इससे बेटियों के विवाह में आने वाले खर्च का बोझ कम होगा और सामूहिक विवाह के जरिए सामाजिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

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